अकादमिक समिति अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों के साथ सौदा होगा। यह भी मूल्यांकन
पर समिति के रूप में कार्य करेगा। यह बात के साथ काम करेगा, प्रस्तावों या यह द्वारा
शुरू निम्नलिखित विषयों से संबंधित योजनाओं के लिए भेजा या यह करने के लिए या अन्यथा।
संस्थान के निदेशक जनरल अकादमिक समिति का अध्यक्ष होगा। यह निम्नलिखित सदस्य होंगे:
वर्ग विवरण
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वर्तमान पदाधिकारी के नाम
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डॉ. डब्लू. आर. रेड्डी, , आईएएस
महानिदेशक
एनआईआरडी एवं पी आर,(अध्यक्ष्)
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नियम.xii (2) (क) संस्थान के कामकाज से जुड़े ग्रामीण विकास विभाग में भारत सरकार का
संयुक्त सचिव या उसका नामिति जो उप-सचिव के रैंक से कम नहीं होगा सदस्य |
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संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग कृषि भवन, नई
दिल्ली - 110001
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नियम (2) (i) (ख) कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से सदस्य जिन्हें कार्यकारी परिषद
द्वारा नियत की गई अवधि के लिए नामित किया जाएगा परंतु यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं
होगी ।
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रिक्त
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रिक्त
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नियम. xii (2) (i) (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के उप महानिदेशक
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रिक्त
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नियम. xii (2) (i) (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के वित्त सलाहकार
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रिक्त
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नियम. xii (2) (ड.) तीन संकाय प्रमुख जिन्हें महानिदेशक द्वारा चक्रानुक्रम (रोटेशन)
में नामित किया जाता है ।
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रिक्त
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नियम. xii (2) (च) योजना आयोग, भारत सरकार (अनुसंधान कार्य समिति और कार्यक्रम मुल्यांकन
संगठन) से दो प्रतिनिधियों को कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किए गए समय के लिए किन्तु
अधिकतम तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता बशर्तें वे पुन: नामांकन के लिए पात्र हों
।
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सलाहकार (ग्रामीण विकास) योजना आयोग कमरा नं. 232 योजना भवन,संसद मार्ग, नई दिल्ली
- 110001
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सलाहकार (मुल्यांकन) योजना आयोग योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001
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नियम. xii (2) (i) (छ) भारत में स्थिति सामाजिक विज्ञान से संबंधित चार संस्थाओं में
से, हर एक में से एक-एक सदस्य का कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किए गए समय के लिए किन्तु
अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन किया जाता है |
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महिला विकास अध्ययन के लिए निदेशक केन्द्र, 13-13, पंचशील, एनक्लेव, नई दिल्ली -110001
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निदेशक, जेवियर श्रमिक संबंध संस्थान, सीएच क्षेत्र (पूर्व),पी.ओ. 222, जमशेदपुर,
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निदेशक, एमवाइआरएडीए सर्विस रोड डमलुर, लेआउट, बेंगलोर
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सहकारी प्रबंधन वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान, विद्यालय रोड, पुने
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नियम. xii (2) (छ) एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जिसे ग्रामीण विकास संबंधी कार्यकलापों का
अनुभव हो, को कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किए गए समय के लिए किन्तु अधिकतम तीन वर्ष
के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाता हैं |
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रिक्त
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नियम. xii (2) (ज) अध्यक्ष, ग्रामीण विकास के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं
(एस आई आर डी या राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान) के प्रमुखों
को चक्रानुक्रम (रोटेशन) से ऐसी अवधि जिसे उसके द्वारा नियत किया जाए परंतु अधिकतम
तीन वर्ष की अवधि के लिए सहयोजित करेगा |
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नियम. xii (2) (झ) अध्यक्ष, को यदि वह आवश्यक समझता है तो अकादमिक और अनुसंधान संस्थाओं
आदि से प्रख्यात शिक्षाविदों सहित अन्य सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति होगी | उनका
सहयोजन अकादमिक की विशेष के लिए होगी |
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