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सामान्य परिषद्

  • संस्थान की एक महापरिषद होगी जिसमें संस्थान के सभी सदस्य शामिल होंगे ;
  • महापरिषद की वार्षिक सामान्य बैठक ऐसे समय, स्थान और तारीख को होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए ;
  • महापरिषद की बैठक वर्ष में कम से कम में एक बार अवश्य होगी ;
  • अंतिम उप-विधि के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वर्ष का आरंभ अप्रैल की पहली तारीख को माना जाएगा और समाप्ति अगले कैलेण्डर वर्ष के मार्च माह की इकतीस तारीख को मानी जाएगी ;
  • अध्यक्ष, जब भी वह उचित समझे, महापरिषद की विशेष बैठक बुला सकेगा और वह ऐसा संस्थान के कम से कम तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर करेगा ;
  • महापरिषद की बैठक बुलाने वाले प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और महापरिषद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे बीस दिन पहले दिया जाएगा ;
  • किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को, जिसे नोटिस दिया जाना चाहिए था, नोटिस देने में आकस्मिक चूक होने, या उसके द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं किए जाने कि स्थिति में बैठक की कार्यवाही अवधि मान्य नहीं होगी ;
  • अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ग्रामीण विकास या संबंधित विषय का प्रभारी मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार का सचिव, जो उपाध्यक्ष है अध्यक्षता करेंगे ;
  • बैठक में महापरिषद के नौ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा हो जाएगा | स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं हैं ;
  • महापरिषद की बैठक में सभी विवादित प्रश्नों पर मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा ;
  • संस्थान के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा ;
  • वोटों के बराबर होने की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का वोट निर्णायक होगा ;
  • अध्यक्ष महापरिषद की बैठक में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा और जो सदस्य नहीं है | परन्तु ऐसा आमंत्रित व्यक्ति बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा |
  • महापरिषद किसी प्रकार की रिक्त के होते हुए भी और किसी सदस्य की नियुक्ति, नामांकन या चयन में कोई त्रुटि के होने पर भी कार्य करेगी और और महापरिषद का कोई कार्य या कार्यवाही उसमें किसी रिक्त के होने या किसी सदस्य की नियुक्ति, नामांकन या चयन में कोई त्रुटि होने के कारण मात्र से अविधिमान्य और शून्य नहीं हो जाएगी, और
  • जहां किसी कारण से महापरिषद के लिए बैठक करना संभव नहीं होता कोई कार्य जिसे माहापरिषद के लिए निष्पादित करना आवश्यक हो कार्यकारी परिषद की विधिवत सिफारिश के पश्चात अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके निष्पादित करना आवश्यक हो कार्यकारी परिषद की विधिवत सिफारिश के पश्चात अध्यक्ष अनुमोदन प्राप्त करके निष्पादित किया जा सकेगा, परंतु इसके लिए महापरिषद की अगली बैठक में कार्योंतर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा |

महापरिषद की शक्तियां और कार्य

महापरिषद की शक्तियां और कार्यनिम्नानुसार होगी :

  • विभाग में, संस्था के ज्ञापन के उपबंधों, भारत सरकार के नियमों और अनुदेशों का पालन करना ;
  • सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करना और संस्थान के कार्यों के प्रभावी प्रबंधन और प्रशासन के लिए ऐसे अनुदेश जारी करना जो आवश्यक समझ् जाएं ;
  • नियम x के खण्ड (i) के अनुसार कार्यकारी परिषद के सदस्य नामित करना ;
  • संस्थान के वार्षिक बजट को सरकारी अनुदान की मंजूरी लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित करना
  • लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के संबंध में संस्थान के उत्तरों के साथ-साथ ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की संस्थान की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना ;
  • भारत सरकार के पूर्व-अनुमोदन से इनमें से किसी नियम में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन करना या उसे रदृद करना ;
  • संस्थान के उदृदेश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान के कार्यों के प्रबंधन, संचालन और नियमन के लिए ऐसी उप-विधियां बनाना जो इन नियमों और संस्था के ज्ञापनों के असंगत नहीं हो ;
  • प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्रियानिष्ठ अनुसंधान से संबंधित मामलों जैसे समस्त अकादमिक मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए अकादमिक समिति का गठन करना और संस्थान के किन्हीं कार्यों के निपटान के लिए या संस्थान से संबंधित किसी मामले पर सलाह के लिए सहयोजित करने की शक्ति सहित या उसके बिना, आपेक्षित ऐसी समितियां गठित करना ; एवं
  • ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो इसे इन नियमों के अंतर्गत सौंपे जाते है ।

महापरिषद के सदस्यों की सूचि, अप्रैल, 2016


क्र. सं. वर्ग/ नियम विवरण क्र. सं. नियम के अनुसार वर्तमान पदाधिकारी के नाम
1 iii. 1 संस्थान के अध्यक्ष 1 श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली -110001
2 iii. 2 संस्थान के दो उप-अध्यक्ष 2 श्री सुदर्शन भगत माननीय केन्द्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली -110001
3 2 श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, आईएएस सचिव माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग कृषि भवन नई दिल्ली -110001
4 iii. 3. ग्रामीण विकास में कार्यरत भारत में गैर अधिकारिक संस्थाओं से चार व्यक्ति / पुनर्निर्माण एवं संबंद्ध क्षेत्र (तीन वर्ष का कार्यकाल) 3 रिक्त (गैर-अधिकारिक)
5 3 रिक्त
6 3 रिक्त
7 3 रिक्त
8 iii. 4. अधिक अनुभव के साथ (तीन वर्ष का कार्यकाल)जिला परिषद स्तर के एक या दो गैर -अधिकारिक पदाधिकारी सहित नौ प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विचारनीय योगदान दिया है । 4 रिक्त
9 4 रिक्त
10 4 रिक्त
11 4 रिक्त
12 4 रिक्त
13 4 रिक्त
14 4 रिक्त
14 4 रिक्त
15 4 रिक्त
16 4 रिक्त
17 iii. 5. राष्ट्रीय सहकारीता संघ एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद से एक-एक व्यक्ति 5 रिक्त (अखिल भारतीय पंचायत परिषद)
18 5 मुख्य कार्यपालक भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गॉंव मार्ग) नई दिल्ली -110001
19 III.6.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालयों संघ 6 अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू. जी. सी. बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली - 110001
20 6 अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालयों संघ ए आई यू. हाउस 16 कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग (कोटला मार्ग) नई दिल्ली - 110001
21 iii. 7. कृषि मंत्रालय में सचिव एवं भारत सरकार का संस्थाओं के साथ लेन-देन, ग्रामीण विकास विभाग/ मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के साथ ही साथ संयुक्त सचिव, सचिव (डीडब्लूएस) 7 श्री परमेश्वरन आईयर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय कमरा नं. 247, 'ए' विंग, निर्माण भवन नई दिल्ली-110001
22 7 श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग कृषि भवन नई दिल्ली -110001
23 7 श्री प्रशांत कुमार, आईएफएस संयुक्त सचिव (ए एवं सचिव) ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110001
24 7 श्रीमती सीमा बहुगुणा, आईएएस अपरसचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110001
25 7 सचिव, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली -110001
26 iii.8. शिक्षा एवं कल्याण के मंत्रालयों में सचिव कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण एवं योजना आयोग अथवा संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं उनके पद के उम्मीदवार| 8 सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110001
27 8 संयुक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कमरा नं. 304, 3 तल, ब्लॉक iv पुराना जे एन यू कैम्पस, नई महरौली रोड नई दिल्ली - 110067
28 8 सलाहकार (ग्रामीण विकास) योजना आयोग कमरा नं. 232 योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001
29 iii.9. ग्रामीण विकास के राज्य सरकार केन्द्र सरकार केन्द्र शासित प्रदेश के लिए पांच सचिव कार्यकारी / क्रमावर्तन में विकास आयुक्त अथवा पूनर्निर्माण (तीन वर्ष का कार्यकाल) 9 प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी असम - 781037
30 9 प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग केरल सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी तिरुवंतापुरम - 695001 केरल
31 9 सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, जेसोप भवन, पहला तल, 63, एन एस रोड़ कोलकाता - 700001 फोन नं. 033-22424422
32 9 सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय मुम्बई - 400032
33 9 सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय पटना - 800015
34 iii.10.संघ, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश विधानमंडल में सात सदस्य, लोक सभा से, राज्य सभा से 1, एवं केन्द्र शासित प्रदेश से 4 (बारी-बारी से चार जोनल परिषदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए) 10 रिक्त
35 10 रिक्त
36 10 रिक्त
37 10 रिक्त
38 10 रिक्त
39 10 रिक्त
40 10 रिक्त
41 iii. 11. विश्वविद्यालयों के तीन उप कुलपति (तीन वर्ष का कार्यकाल) 11 उप कुलपति, मोहन लाल सुखादिया विश्विद्यालय उदयपुर - 313001 राजस्थान
42 11 उप कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नो), मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110067
43 11 उप कुलपति भारतीयार विश्वविद्यालय कोयम्बतूर - 641046 (तमिल नाडू)
44 iii.12. संस्थान के तीन कर्मचारी सदस्य - एक निदेशक, एक उप निदेशक एवं एक सहायक निदेशक व गैर अकादमिक कर्मचारी के प्रतिनिधि का भी निर्वाचन महानिदेशक द्वारा बारी-बारी किया जाए, हर एक दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करें | 12 रिक्त
45 12 रिक्त
46 12 रिक्त
47 12 रिक्त
48 iii. 13. संस्थान के महानिदेशक 13 डॉ. डब्लू. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडी एवं पी आर राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500030
 

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